- बहु-मंजिली स्कूल भवन, खेल के मैदानों तथा आवासीय भवनों के निर्माण हेतु न्यूनतम 40 नाली भूमि अधिग्रहण करना।
- सरकार,संस्था अथवा अन्य किसी व्यक्तिके साथ अनुदान या स्कूल के लिए किसी प्रकार की सहायता प्राप्त करने हेतु अनुबंध करना।
- संस्था द्वारा स्थापित अथवा अधिग्रहित शिक्षण संस्थानों के बच्चों के लिये छात्रवृत्तियां स्वीकार करना तथा प्रदान करना।
- आर.टी.ई.-2009 के तहत आवश्यक योग्यता वाले शिक्षकों की भर्ती करना।
- अधिग्रहित भूमि पर छात्रों, शिक्षकों, परीवेक्षकों, कर्मचारियों और खेल-कूद सुविधाओं के लिए आधारभूत ढांचों का निर्माण करना।
- राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (एन एस क्यू एफ) के तहत अनिवार्य व्यावसायिक कौशल प्रदान करना।
- खेलों में राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को तैयार करना।
- भविष्य में स्कूल को आत्म-निर्भर बनाना।
- उत्तराखंड में अन्य सामाजिक कार्यों को करने के लिए स्कूल को आय का स्रोत बनाना।